समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम द्वारा बाजारों/कस्बों/अत्याधिक भीड-भाड वाले स्थान पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के संबंध में संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं के बारे में बताया गया।
साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया गया।
साथ ही थाना स्थानीय पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र का कार्य, उददेश्य, उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।



